जिले के स्नातक बेरोजगारों को अब बेरोजगारी भत्ते की बजाय व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। दो वर्ष की अवधि में मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते के बजट से उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में आशार्थियों के आवास व खाने की नि:शुल्क व्यवस्था रहेगी। राज्य सरकार ने अक्षत योजना में बेरोजगारों को भत्ता देने की व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन अब उन्हें स्वालंबी बनाने के लिए 1 अक्टूबर, 09 से इस योजना को अक्षत कौशल योजना में तब्दील कर दिया गया। अब बेरोजगार युवाओं को राजस्थान आजीविका मिशन, राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन व रोजगार विभाग की ओर से निर्धारित व्यावसायिक प्रशिक्षणों में प्रशिक्षण देकर व्यवसाय या नौकरी करने के लिए दक्ष बनाया जाएगा। योजना के तहत युवा बेरोजगार को 400 रुपए प्रतिमाह की दर से दो वर्ष के लिए 9600 रुपए में होने वाला व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी तरह महिला बेरोजगार 500 रुपए प्रति माह की दर से 12 हजार तथा नि:शक्तजन अभ्यर्थी 600 रुपए प्रतिमाह की दर से 14400 रुपए की लागत का कोई भी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण अवधि के दौरान रहने एवं खाने की व्यवस्था नि:शुल्क रहेगी, लेकिन किसी कार्यक्रम की प्रशिक्षण अवधि व फीस भी निर्धारित मापदंड से ज्यादा होने पर उस राशि का भुगतान प्रशिक्षणार्थी को स्वयं करना होगा।
देना होगा शपथ पत्र : अक्षत कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को बेरोजगार होने एवं अन्य पात्रता संबंधी शपथ पत्र देना होगा।
ये होंगे पात्र : स्नातक उत्तीर्ण या समकक्ष डिग्री, आयु 35 से अधिक नहीं, छह माह पुराना बेरोजगारी पंजीयन अनिवार्य, एक परिवार से अधिकतम दो सदस्य, परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम हो, अध्ययनरत न हो, किसी रोजगार संबंधी योजना से लाभान्वित न हो
स्नातक होना जरूरी
योजना के लिए उम्मीदवार को स्नातक होना आवश्यक है तथा उसकी अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा निशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। बाकी सभी शर्ते पूर्ववर्ती 'अक्षत योजना' की भांति ही लागू होंगी।
इनमें से चुनना होगा प्रशिक्षण : अक्षत कौशल योजना में रिसेप्सनिस्ट, टेलीकॉलर, ऑफिस असिसटेंट, इवेंट मैनेजमेंट, कम्प्यूटेंट, कॉरपोरेट हाउसकीपिंग, बैंक क्लर्क, रिटेल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, डोमेस्टिक बीपीओ, वेब डिजाइनिंग, गेम व ज्वैलरी कटिंग, कम्प्यूटर हार्डवेयर, मार्केटिंग, केयर ग्रामिंग, स्पॉकन इंिग्लश, फोरेन लेग्वेंज, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल, एकाउंटिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
योजना के लिए उम्मीदवार को स्नातक होना आवश्यक है तथा उसकी अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा निशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। बाकी सभी शर्ते पूर्ववर्ती 'अक्षत योजना' की भांति ही लागू होंगी।
इनमें से चुनना होगा प्रशिक्षण : अक्षत कौशल योजना में रिसेप्सनिस्ट, टेलीकॉलर, ऑफिस असिसटेंट, इवेंट मैनेजमेंट, कम्प्यूटेंट, कॉरपोरेट हाउसकीपिंग, बैंक क्लर्क, रिटेल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, डोमेस्टिक बीपीओ, वेब डिजाइनिंग, गेम व ज्वैलरी कटिंग, कम्प्यूटर हार्डवेयर, मार्केटिंग, केयर ग्रामिंग, स्पॉकन इंिग्लश, फोरेन लेग्वेंज, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल, एकाउंटिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रशिक्षण अनिवार्य : प्रशिक्षण के लिए सरकार ने राजस्थान आजीविका मिशन, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन तथा रोजगार विभाग द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिकृत किया है। 'अक्षत कौशल' योजना एक अक्टूबर से लागू हो गई है। दरअसल पिछली योजना में भी प्रशिक्षण का प्रावधान था, लेकिन अनिवार्य नहीं था। अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है।
अधिकतम 80 दिन का प्रशिक्षण : अधिकृत सरकारी संस्थान जैसे जेप्स अकादेमी बारमेर 23 विषयों में प्रशिक्षण देंगे। इनमें अधिकतम 80 दिन तथा न्यूनतम 40 दिन का प्रशिक्षण होगा।बेरोजगारों को टैली कॉलर प्लस, बैंकिंग प्लस, होटल मैनेजमेंट प्लस, स्पोकन इंग्लिश कम एम्पलाइमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
पहले देना होगा कम्प्यूटर टेस्ट : बेरोजगारों को प्रशिक्षण लेने से पूर्व बेसिक कम्प्यूटर नॉलेज टेस्ट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। बाद में सम्बन्धित जिले के रोजगार विभाग की ओर से बेरोजगारों को कौशल अधिकार पत्र (स्किल वाउचर) दिए जाएंगे। स्किल वाउचर को प्रार्थी निर्धारित प्रशिक्षण देने वाली संस्थान को देगा। स्किल वाउचर द्वारा पुरूष प्रार्थी को 400, महिला को 500 तथा विकलांग को 600 रूपए प्रति माह अधिकतम दो वर्ष के लिए मिलेंगे।
अधिकतम 80 दिन का प्रशिक्षण : अधिकृत सरकारी संस्थान जैसे जेप्स अकादेमी बारमेर 23 विषयों में प्रशिक्षण देंगे। इनमें अधिकतम 80 दिन तथा न्यूनतम 40 दिन का प्रशिक्षण होगा।बेरोजगारों को टैली कॉलर प्लस, बैंकिंग प्लस, होटल मैनेजमेंट प्लस, स्पोकन इंग्लिश कम एम्पलाइमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
पहले देना होगा कम्प्यूटर टेस्ट : बेरोजगारों को प्रशिक्षण लेने से पूर्व बेसिक कम्प्यूटर नॉलेज टेस्ट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। बाद में सम्बन्धित जिले के रोजगार विभाग की ओर से बेरोजगारों को कौशल अधिकार पत्र (स्किल वाउचर) दिए जाएंगे। स्किल वाउचर को प्रार्थी निर्धारित प्रशिक्षण देने वाली संस्थान को देगा। स्किल वाउचर द्वारा पुरूष प्रार्थी को 400, महिला को 500 तथा विकलांग को 600 रूपए प्रति माह अधिकतम दो वर्ष के लिए मिलेंगे।
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